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Electricity Consumer Rights Protection Act 2020: केंद्र सरकार बिजली उपभोक्ताओं ( Electricity Consumers ) को बड़ी राहत देने जा रही हैै। सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है, जिससे आमजन को केवल दो दस्तावेजों के आधार पर 7 से 15 दिन के अंदर नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। साथ ही बिजली कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। सरकार दीवाली से पहले इस बिल को पेश कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर उपभोक्ताओं को बिजली का बिल देरी से मिलता हैं तो उन्हें इस पर छूट मिलेगी। इसी तरह के कई और प्रावधान हैं इस बिल में शामिल किए गए हैं। सरकार ने इस मसौदे पर 30 सितंबर तक संबंधित विभागों, कंपनियों और लोगों से सुझाव मांगे हैं।

बिल में होंगे कई प्रावधान
नए मसौदे में ग्राहकों को भरोसेमंद सेवा, बिजली कनेक्शन लेने को आसान बनाने, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों की तरफ से सेवा में देरी होने पर मुआवजा देने और उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान करने के लिए 24X7 काम करने वाला कॉल सेंटर शुरू करने का प्रावधान करने की बात कही गई है। बिजली उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2020 के मसौदे के अनुसार, अगर यह कानून बनता है, तो ग्राहक जल्द ही सिर्फ दो दस्तावेजों की मदद से बिजली का कनेक्शन ले सकेंगे। वहीं, अगर बिजली वितरण कंपनी देर से बिजली का बिल भेजेगी तो ग्राहकों को कोई जुर्माना नहीं देना होगा और बिजली बिल पर 5 फीसदी तक की छूट भी मिलेगी।
बिजली कटौती का देना होगा हिसाब
जानकारी के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों को यह भी तय करना होगा कि प्रति उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर के लिए होगी। इसके लिए एक शिकायत निवारण फोरम बनाने का प्रावधान किया गया है।
7 दिन में मिलेगा नया कनेक्शन
इस बिल के बाद उपभोक्ताओं को न केवल बिजली बिल में राहत मिलेगी, बल्कि नए उपभोक्ताओं को भी काफी राहत मिलेगी। इस बिल मंत्रालय ने बिजली का नया कनेक्शन देने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। बड़े शहरों में यह अवधि 7 दिन से ज्यादा नहीं होगी। वहीं, नगर महापालिका क्षेत्रों में इसके लिए 15 दिन दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर बिजली का कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है।