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1 अक्टूबर गुरुवार से कई बदलाव होने जा रहे हैं. बाज़ार में बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखना अब जरूरी होगा. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेंगे. हेल्थ इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल सहित कई नियम भी बदल रहे हैं. इनका सीधा असर हम सभी पर पड़ने वाला है. आइए कुछ ख़ास बदलावों पर डालते हैं एक नजर-

हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए क्लेम रिजेक्ट नहीं अब आसान नहीं रहेगा. अगर लगातार आठ वर्षों तक पॉलिसी का प्रीमियम भरा गया होगा तो वाजिब क्लेम को कंपनी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी. जिन बीमारियों के इलाज का खर्च नहीं दिया जाता, उनकी संख्या घटाकर 17 कर दी गई है. मानसिक परेशानी और कैंसर जैसी बीमारियां भी कवर हो सकेंगी. टेलीमेडिसिन यानी फोन पर इलाज भी पॉलिसी में शामिल होगा.
ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने का झंझट खत्म
ड्राइविंग के दौरान RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अब जरूरत नहीं रह जाएगी. लोग अब सॉफ्ट कॉपी लेकर भी ड्राइव कर सकते हैं. मतलब फोन में पेपर सेव करके रखने से काम चल जाएगा. ट्रैफिक पुलिस वाले ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकेंगे. हाल ही में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 में संशोधन किया था, ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं.
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज़ कर सकेंगे
ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा. मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 के नए संशोधित नियमों के तहत नेविगेशन ऐप देखने की इजाजत दी गई है. हालांकि ड्राइव करते हुए मोबाइल पर बातचीत करते पकड़े गए तो 5 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है. ढील सिर्फ रूट देखने के लिए नियमों में दी गई है.
खुली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट
FSSAI ने खुदरा मिठाइयों को लेकर नया नियम बनाया है. इसके तहत बाज़ार में बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होगी. माने दुकानदारों को मिठाई के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी. इस नियम से बासी मिठाई बेचने वालों के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है. नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं.
विदेश पैसे भेजने पर ज्यादा टैक्स
देश के बाहर पैसे भेजने पर अब 5 फीसद TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा. यह चार्ज साल में सात लाख से अधिक रुपये भेजने पर देना होगा. पढ़ाई के लिए लोन लिया है और उसके लिए पैसे विदेश भेज रहे हैं तो उस रकम पर आधा फीसदी चार्ज अलग से देना होगा.
टीवी खरीदना होगा महंगा!
1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो सकता है. सरकार विदेश से टीवी की ओपन सेल के आयात पर पांच फीसद कस्टम ड्यूटी लगा रही है. इससे टीवी की कीमतों में 500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी आने का अनुमान है.
फ्री गैस कनेक्शन अब नहीं
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन 1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा. सरकार ने चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए 2016 में ये योजना शुरू की थी. मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की स्कीम 30 मार्च को ही खत्म होनी थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने इसे छह महीने के लिए बढ़ा दिया था.