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हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसी आधार पर राज्यों को अपनी गाइडलाइंस फ्रेम करनी होंगी. स्कूल खोलने का स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP पहले ही जारी किया जा चुका है. इसमें कोविड से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया गया था. 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है. यह छूट नॉन-कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लिए है. हालांकि अब भी स्कूल कब से खोले जाएं, वह तारीख राज्य सरकारों को तय करनी है.

स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन में क्या है?
-स्कूल खोलने का फैसला स्कूल प्रबंधन से बातचीत के बाद लिया जाएगा
-ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
-अगर स्टूडेंट, स्कूलों के बजाय ऑनलाइन क्लास करना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है
-स्टूडेंट्स, अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल जा सकते हैं. और स्टूडेंट्स पर एटेंडेंस को लेकर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा
-स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्यों को अपनी SOP तैयार करना होगा.
-हायर एजुकेशन में सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स (Ph.D) और पीजी के वो स्टूडेंट्स जिन्हे लैब में काम करना पड़ता है, उनके लिए ही संस्थान खोले जाएंगे. इसमें भी केंद्र से एफिलेटेड संस्थानों में, हेड की सहमति जरूरी होगी.
-राज्यों के विश्वविद्यालय या प्राइवेट विश्वविद्यालय, अपने यहां की स्थानीय गाइडलाइंस के हिसाब से खुल सकते हैं.
इससे पहले अनलॉक 5 की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों, स्विमिंग पुल और एंटरटेनमेंट पार्क आदि को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों में कई क्षेत्रों में काफ़ी हद तक रियायतें दी थीं जिसके बाद अब स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने ये नई गाइडलाइन जारी की है.