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फरीदाबाद : दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की करंट लगाकर हत्या करने के आरोपी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव खंदावली निवासी धकेली देवी ने 5 सितंबर 2018 को थाना कोतवाली में दर्ज करवाए मामले में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी शोभा की शादी 8 मार्च 2018 को एसी नगर निवासी उमेश से की थी। आरोप है कि शादी के एक माह बाद ही उमेश ने शोभा को दहेज के लिए पीटना शुरू कर दिया। 9 सितंबर 2018 की रात उन्हें शोभा के ससुराल से फोन आया और बताया कि शोभा की तबीयत खराब है। वे रात में ही एसी नगर पहुंची तो वहां शोभा उन्हें मृत हालत में मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर शोभा के पति ने उसे करंट लगाकर मार दिया है। थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।